मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी आदेश में संशोधन किया है और गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को कुछ नियमों और शर्तों पर खोलने की अनुमति दी है। फ्लिपकार्ट ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
लॉकडाउन में नागरिकों ने संयम दिखाया है। लेकिन ऐसी स्थिति में, उन्हें अपनी ज़रूरत के सामान की माँग को भी पूरा करना पड़ता था। सरकार के फैसले के मुताबिक, अब ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए गैर-जरूरी चीजों की आपूर्ति करना आसान हो जाएगा। इससे वर्क फ्रॉम होम करनेवालों और नागरिकों तक गर्मियों के मद्देनजर कई वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, ई-कॉमर्स कंपनियां सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करके नागरिकों को सुरक्षित और जरूरी वस्तुएं प्रदान करेंगी। लॉकडाउन के कारण माल छोटे व्यवसायों का माल उनकी दुकानों में गोदामों में पड़ा है। ई-कॉमर्स कंपनियों के लेनदेन से इन उद्योगों पर बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी। इसमें सभी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा , फ्लिपकार्ट ने कहा।